
हिमाचल प्रदेश सरकार ने भूमि रिकॉर्ड प्रणाली को अधिक पारदर्शी और सुगम बनाने के लिए जमाबंदी के नए संशोधित प्रारूप को मंजूरी दे दी है। नए फॉर्मेट में क्यूआर कोर्ड भी शामिल किया है। ठसके माध्यम से लोग घर बैठे जमाबंदी निकाल सकेंगे। इसके साथ ही पटवारी के हस्ताक्षर अब डिजिटल रूप में उपलब्ध होंगे। इस संबंध में अधिसूचना अतिरिक्त मुख्य सचिव राजस्व कमलेश पंत द्वारा जारी की गई है।
राजस्व विभाग ने बताया कि संशोधित फॉर्मेट को अंतिम रूप देने से पहले 20 अक्तूबर 2025 को इसे राजपत्र से सार्वजनिक किया गया था, ताकि लोग अपने सुझाव या आपत्तियां दर्ज करवा सकें। विभाग के अनुसार निर्धारित अवधि में किसी भी व्यक्ति या संस्था की ओर से कोई सुझाव या आपत्ति प्राप्त नहीं हुई। इसके बाद पूर्व में जारी अधिसूचना को निरस्त करते हुए नया फॉर्मेट हिमाचल प्रदेश भूमि राजस्व अधिनियम 1954 की धारा 47 के तहत लागू कर दिया गया है।



