
ग्रामीण क्षेत्रों में पुश्तों से रह रहे लोगों के लिए भवन निर्माण के नियम सरल होंगे। पंचायतों में तकनीकी सहायक भवनों के नक्शे को सत्यापित करेगा, जबकि मंजूरी ग्रामसभा में दी जाएगी। इसके अलावा गांव में जमीन खरीद कर भवनों का निर्माण करने वालों को टीसीपी से अनुमति लेनी होगी। नदी-नालों से उचित दूरी पर ही भवनों का निर्माण होगा। यह नियम पुश्तैनी और जमीन खरीदने वालों के लिए लागू होंगे। कैबिनेट ने नियमों के तहत भवन निर्माण को मंजूरी दी है।
ग्रामीण क्षेत्रों में पुश्तैनी लोगों को कोई दिक्कत न आए, इसका भी खास खयाल रखा जाएगा। नक्शे बनाने का काम किसी एजेंसी को भी सौंपा जा सकता है। उल्लेखनीय है कि हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक आपदा के चलते सरकार ने यह फैसला लिया है। आपदा ने भारी तबाही मचाई है। नदी-नालों के किनारे भवनों को भारी नुकसान हुआ है। कैबिनेट बैठक में इस मामले विस्तारपूर्वक चर्चा हुई है। ग्रामीण विकास विभाग ने इसका प्रस्ताव तैयार किया है। इसके नियम भी बनाए गए हैं। सरकार ने नदी-नालों के पास भवन निर्माण के नियमों को सख्त कर दिया है। राजस्व विभाग बताएगा कि जहां पर लोग मकान का निर्माण कर रहे हैं, वहां से नदी-नालों की दूरी कितनी है।



