मामा की हत्या, कुल्हाड़ी से काट डाली गर्दन

रुपयों के लेनदेन के विवाद में मामा की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या करने के आरोप में अदालत ने थाना चित्राहाट के कचोरा घाट निवासी भांजे अंकित वाजपेयी को दोषी पाया। एडीजे-7 पवन कुमार श्रीवास्तव ने आजीवन कारावास के साथ 50 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुना दी।

थाना चित्राहाट में दर्ज केस के अनुसार जिला इटावा के थाना बकेवर के गांव हैरीपुर निवासी रमेश चंद शुक्ला ने तहरीर दी थी। आरोप लगाया था 13 मार्च 2018 को उनका पुत्र छवि मोहन शुक्ला अपने दोस्त अस्तेंद्र नाथ, शरद शुक्ला और राजेश कुमार के साथ अपनी साैतेली बहन के घर कचोरा घाट से चिलर (डीप फ्रिज) लेने गया था। चिलर को गाड़ी पर चढ़ाते समय ही देवांशी होटल के पास बेटी का पुत्र अंकित वाजपेयी आ गया और चिलर के रुपये मांगने लगा।

इस बात पर मामा-भांजे में विवाद हो गया। बात इतनी बढ़ गई कि भांजे ने मामा की गर्दन पर कुल्हाड़ी से हमला कर हत्या कर दी। आरोपी 2017 में संपत्ति में हिस्सा लेने के लिए अपने नाना पर भी घातक हमला कर चुका था। पुलिस ने आरोपी अंकित वाजपेयी को हिरासत में लेकर उसकी निशानदेही पर रक्त रंजित कुल्हाड़ी बरामद कर जेल भेजा था। विवेचक ने 21 अगस्त 2018 को आरोपी के खिलाफ अदालत में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था। अभियोजन पक्ष ने अदालत में 7 गवाह पेश किए।

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