पंजाब सरकार व डीजीपी दिनकर को बड़ी राहत, बने रहेंगे डीजीपी हाईकोर्ट में सभी याचिकाएं खारिज

पंजाब सरकार व डीजीपी दिनकर गुप्‍ता को बड़ी राहत मिली है। दिनकर गुप्‍ता पंजाब के डीजीपी बने रहेंगे। दिनकर के डीजीपी  बनने के खिलाफ सभी याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। हाई कोर्ट ने पंजाब सरकार की मांग स्वीकार कर ली। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (Central administrative tribunal) ने दिनकर गुप्ता की डीजीपी पद पर नियुक्ति को रद कर दिया था। हाई कोर्ट ने 112 पेज के अपने फैसले में दिनकर गुप्‍ता की पंजाब के डीजीपी पर पर नियुक्‍त को वैध करार दिया है।

कैट के आदेश के खिलाफ पंजाब सरकार ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। दिनकर गुप्ता को पंजाब के डीजीपी बनाए जाने के खिलाफ पंजाब के आइपीएस अधिकारी मोहम्मद मुस्तफा व पंजाब के अन्य आइपीएस अफसर की याचिका पर कैट ने दिनकर गुप्ता की नियुक्ति को रद कर दिया था।

बता दें कि पंजाब सरकार ने दिनकर गुप्‍ता को अन्‍य अधिकारियों को वरीयता देते हुए राज्‍य का डीजीपी नियुक्‍त किया था। इस पद के लिए मोहम्‍मद मुस्‍तफा भी बड़े दावेदार थे। अपनी दावेदारी खारिज होने के बाद माेहम्‍मद मुस्‍तफा ने कैट का रुख किया। कैट ने इस पर सुनवाई के बाद दिनकर गुप्‍ता और पंजाब सरकार को बड़ा झटका दे दिया और दिनकर गुप्‍ता की डीजीपी पद पर नियुक्ति को खाारिज कर दिया।

इसके बाद पंजाब सरकार ने कैट के निर्णय के खिलाफ पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में याचिका दायर की। इसके साथ दिनकर गुप्‍ता की नियुक्ति के खिलाफ भी हाई कोर्ट में कई याचिकाएं दी गईं। डीजीपी (PSPCL) सिद्धार्थ चट्टोपाध्‍याय, मोहम्‍मद मुस्‍तफा ने याचिकाएं दायर की थी़। इसके बाद डीजीपी दिनकर गुप्‍ता ने भी अपना पक्ष सुनने जाने के लिए याचिका दायर की।

इन याचिकाओं पर कई सुनवाई के बाद शुक्रवार को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। हाई कोर्ट ने इस मामले में 9 सितंबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। कैट ने इस साल जनवरी में दिनकर गुप्‍ता की डीजीपी पद पर नियुक्ति को अवैध करार दिया था। बता दें कि दिनकर गुप्‍ता को 7 फरवरी 2019 को डीजीपी नियुक्‍त किया गया था।

 

 

 

 

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