नागरिक अधिकार प्रभाग के सहायक अटॉर्नी जनरल टॉम व्हीलर ने कहा, “न्याय विभाग एच -1बी वीजा प्रक्रिया का दुरुपयोग कर अमेरिकी श्रमिकों के साथ भेदभाव करने वालों को बर्दाश्त नहीं करेगा।” अमेरिकी श्रमिकों को अपमानित स्थिति में नहीं रखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि विभाग पूरे दिल से इन दावों की जांच और सख्त कदम उठाने के लिए प्रतिबद्ध है।
टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक एक अलग वीजा जारी करने में शामिल एजेंसी यूएससीआईएस ने एच- 1बी की याचिकाओं को तय करने में नौकरशाही नियमों को कसने के लिए एक अधिसूचना जारी की है।
अधिसूचना जारी कर आवेदकों से कहा गया है कि वे केवल अपनी डिग्री पेश करने के बजाय अधिक सबूत और पेपर वर्क पेश करें ताकि सही से पता लगाया जा सके कि वे उस जॉब के लिए क्वालीफाइड हैं या नहीं। एच -1बी वीजा की जांच के लिए लाए गए कानून लगभग दो दशकों से मौजूद हैं।
वर्तमान प्रशासन के अधिकारियों का सुझाव है कि उन कानूनों को वर्षों से ढील दी गई है और खराब तरीके से लागू किया गया है और इसी के चलते याचिकाकर्ताओं ने बड़े पैमाने पर वीजा का दुरुपयोग कर उन नौकरियों के लिए के लिए भी इच्छा जताई जिसके वे कबिल नहीं थे।