बिहार सरकार के विभिन्न कार्यालयों में शीर्ष पदों पर महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ाने की शुरुआत अभी से हो जाएगी। सरकारी नौकरियों में मिले 35 फीसदी आरक्षण के अनरूप यह लक्ष्य तय किया गया है। सात निश्चिय पार्ट-2 के अधीन ‘सशक्त महिला, सक्षम महिला’ योजना को धरातल पर उतारने के लिए सामान्य प्रशासन ने सभी विभागों के प्रमुख के साथ प्रमंडलीय आयुक्त, डीएम, रेंज आईजी-डीआईजी और एसपी को इस बाबत पत्र भेजा है।
नौकरी में महिलाओं को 35 प्रतिशत मिला है आरक्षण
सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा लिखे गए पत्र में कहा गया है कि राज्य की सेवाओं में सभी स्तर और सभी प्रकार के पदों पर सीधी नियुक्ति में सभी वर्गों की महिलाओं को 35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण दिया गया है। बावजूद इसके बिहार सरकार के अधीनस्थ कार्यालयों में अब भी कार्यालय प्रधान के रूप में महिला पदाधिकारियों की संख्या बहुत कम पाई जा रही। इससे महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में महिला आरक्षण के प्रावधानों का मौलिक उद्देश्य पूरा नहीं हो पा रहा। इसे देखते हुए सरकारी दफ्तरों में कार्यालय प्रधान के पद पर महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए राज्य सरकार ने यह पहल की है। सभी विभागों में महिला आरक्षण के अनुरूप कार्यालय प्रधान के पद पर उनको तैनात करने को कहा गया है।
विभाग के मुताबिक सुशासन के कार्यक्रम 2020-25 के तहत आत्मनिर्भर बिहार के सात निश्चय-2 में एक निश्चय ‘सशक्त महिला, सक्षम महिला’ का है। इसके तहत क्षेत्रीय प्रशासन जिसमें थाना, प्रखंड, अनुमंडल एवं जिलास्तरीय कार्यालयों में आरक्षण के अनुरूप महलाओं की हिस्सेदारी बढ़ाई जानी है। ऐसे में उक्त निश्चय के बेहतर कार्यान्वयन और अनुपालन के लिए अपने अधीन दफ्तरों में यथासंभव कार्यालय प्रधान के पद पर महिलाओं की उचित भागीदारी बढ़ाने के लिए महिला पदाधिकारियों को पदस्थापित करें।