इलाहाबाद के नैनी स्थित शियाट्स हमला मामले में पूर्व सांसद अतीक अहमद की मुश्किलें बढ़ गई हैं। हाईकोर्ट ने पुलिस विवेचना तरीके पर असंतोष प्रकट किया है और डीजीपी से पूछा है कि किसी सक्षम पुलिस अधिकारी का नाम बताए जिसे घटना की जांच सौंपी जा सके।
विवेचनाधिकारी ने कोर्ट को बताया कि दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है।
शेष को बयान दर्ज करने के लिए नोटिस जारी की गई है, जिस पर कोर्ट ने नाराजगी प्रकट की। कोर्ट ने पूर्व सांसद अतीक सहित अन्य आरोपियों की क्रिमिनल हिस्ट्री अपराध के ब्योरे एवं की गई कार्यवाही की जानकारी मांगी है। याचिका की सुनवाई १५ फरवरी को होगी। यह आदेश मुख्य न्यायाधीश डीवी भोसले तथा न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की खंडपीठ ने शियाट्स के प्रॉक्टर राम किशन सिंह की सुरक्षा की मांग में दाखिल याचिका पर दिया है।
मालूम हो कि पूर्व सांसद अतीक ने ५० समर्थकों के साथ शियाट्स परिसर में घुसकर तोडफ़ोड़, लूट व मारपीट की थी। इस घटना की प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। पुलिस ने दो आरोपी गिरफ्तार किए और शेष को इसलिए गिरफ्तार नहीं किया कि अपराध की धाराएं सात साल से कम की सजा वाली है। हाईकोर्ट ने परिसर में जबरन घुसने को गंभीर माना और कहा कि आरोपियों की गिरफ्तारी क्यों नहीं की। कोर्ट के दबाव के बाद अतीक अहमद स्वयं थाने में पहुंचे और उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। वह इस समय नैनी जेल में है। कोर्ट ने केस हिस्ट्री ब्योरे के साथ मांगी है। सुनवाई १५ फरवरी को होगी।