सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को रियल एस्टेट कंपनी यूनिटेक से कहा कि वह उन 39 फ्लैट खरीदारों को ब्याज चुकाए, जो वादे के अनुसार फ्लैट का पजेशन न मिलने पर कंपनी से अपने पैसे मांग रहे हैं.
खरीदारों ने हरियाणा के गुरुग्राम में यूनिटेक के विस्टास प्रोजेक्ट में फ्लैटों की बुकिंग कराई थी.
जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस ए.एम. खानविलकर तथा जस्टिस मोहन एम.शांतानागौदार की पीठ ने बिल्डर को 14 फीसदी की दर से ब्याज जमा कराने के लिए आठ सप्ताह का वक्त दिया है.
ब्याज की गणना 1 जनवरी 2010 से लेकर यूनिटेक के मूलधन जमा कराने की अवधि तक की जाएगी. अदालत ने कहा कि रजिस्ट्री में जमा की गई ब्याज की 90 फीसदी रकम 39 खरीदारों में बांटी जाएगी, जिन्होंने फ्लैट न लेने का विकल्प चुना है.