गोरखपुर में भी लग सकता है नाइट कर्फ्यू, सीएम योगी ने की समीक्षा, जानें विवाह समारोह के लिए किस शर्त पर मिलेगी इजाजत

उत्‍तर प्रदेश में कोरोना का कहर तेज होता जा रहा है। मरीजों की बढ़ती संख्‍या को देखते हुए राज्‍य सरकार ने प्रदेश के कई शहरों में नाइट कर्फ्यू लगा दिया है। अब इन शहरों में सीएम योगी आदित्‍यनाथ के शहर गोरखपुर का नाम भी जुड़ सकता है। 

सीएम योगी आदित्‍यनाथ ने शनिवार को मंडलीय अधिकारियों की बैठक में डीएम को इस बारे में आवश्‍यकतानुसार निर्णय लेने का निर्देश दिया। कोरोना की रोकथाम के लिए नाइट कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह छह बजे तक लगाया जा सकता है। इसके साथ विवाह समारोहों के लिए रात 10 तक ही इजाजत मिलेगी। सीएम ने कहा कि यदि कोई संक्रमित पाया जाता है तो उसके सम्‍पर्क में आने वाले कम से कम 25 लोगों की जानी चाहिए। उन्‍होंने ग्रामीण क्षेत्रों में साफ-सफाई के भी निर्देश दिए। 

इसके अलावा सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए कि कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएं। उन्‍होंने कहा कि कांटैक्ट ट्रेसिंग पर ज्यादा जोर दिया जाए, ताकि संक्रमण की रफ्तार रोकी जा सके। सीएम ने शुक्रवार को प्रयागराज और वाराणसी में कोरोना नियंत्रण के इंतजाम की समीक्षा की थी। देर शाम वह गोरखपुर आ गए थे। 

आवश्यक वस्तुओं की सामग्री आने पर कोई रोक नहीं रहेगी। बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने वालों पर एक्शन भी होगा। इससे पहले यूपी के लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर, मेरठ, बरेली, सहारनपुर, गाजियाबाद और नोएडा में पहले से ही नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। 

इन्‍हें मिलेगी इजाजत

सरकार ने 500 से अधिक एक्टिव केस वाले जिलों को रात का कर्फ्यू लगाने के लिए अधिकृत किया है। गोरखपुर में भी कोरोना के एक्टिव केस का आकंड़ा तेज से बढ़ रहा है। हालात को काबू में करने के लिए यहां भी रात का कर्फ्यू लगाया जा सकता है। इस दौरान उद्योगों में रात की शि़फ्ट में काम करने वाले कर्मचारियों को परिचय पत्र साथ रखना होगा। परिचय पत्र दिखाने पर आने-जाने से पुलिस नहीं रोकेगी। नेशनल और स्टेट हाईवे पर परिवहन का संचालन रात में भी पहले की तरह संचालित होता रहेगा। रात के कर्फ्यू का हाईवे के ट्रैफिक पर कोई असर नहीं होगा।

आवश्यक वस्तुओं की आवाजाही पर नहीं रहेगा प्रतिबंध 
नाइट कर्फ्य के दौरान आवश्यक वस्तुओं की आवाजाही को प्रतिबंध से बाहर रखा है। दवा, सब्जी, फल, दूध, रसोई गैस और समाचार पत्रों समेत सभी आवश्यक वस्तुओं का परिवहन पहले की तरह होता रहेगा। आवश्यक सेवाओं में काम करने वाले कर्मचारियों के आने-जाने पर प्रतिबंध नहीं रहेगा। बस-रेल और फ्लाइट से जाने वाले को नहीं रोका जाएगा रात में रेल-बस से आने जाने वालों को नहीं रोका जाएगा। रेल-बस का टिकट कर्फ्यू में पास का काम करेगा। पुलिस को चेकिंग के दौरान टिकट दिखाना होगा।

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