लोकसभा चुनाव के दौरान अमेठी से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी रहे डॉ. कुमार विश्वास की आरोपमुक्त किए जाने की अर्जी अदालत ने नहीं मानी। हालांकि आरोप पत्र से दंड प्रक्रिया संहिता की एक धारा से उन्हें मुक्त करते हुए आंशिक राहत जरूर दे दी है।
उन पर मुकदमा चलेगा। डॉ. विश्वास व उनके समर्थकों का पांच मई, 2014 को चुनाव प्रचार के दौरान गौरीगंज थानाक्षेत्र अंतर्गत टिकरिया गांव में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ विवाद हो गया था। उन पर पिकअप वाहन से वोटरों को बांटने के लिए अवैध सामग्री ले जाने का आरोप लगा था। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो मामले ने तूल पकड़ लिया और बवाल हुआ था।
इस मामले में गौरीगंज के तत्कालीन थानाध्यक्ष रतन सिंह ने आचार संहिता उल्लंघन व लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम समेत विभिन्न आपराधिक धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की थी, जिस पर बाद में विवेचना के उपरांत चार्जशीट भी अदालत में दाखिल कर दी गई। इस पर स्थानीय एसीजेएम की अदालत में डॉ.विश्वास के वकील ने दर्ज मुकदमे को विपक्षियों की साजिश करार देते हुए अभियुक्त को आरोपमुक्त किए जाने की अर्जी दी। गुरुवार को मुकदमे की सुनवाई के बाद एसीजेएम अनिल सेठ ने निर्णय सुनाया। उन्होंने चार्जशीट में से एक धारा 171 ई हटाने का फैसला सुनाते हुए कहा कि प्रकरण पर ट्रायल चलेगा। मुकदमे की अगली पेशी 21 फरवरी पर डॉ. विश्वास को तलब किया है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 171 ई के अनुसार किसी भी व्यक्ति या समुदाय को घूस देना अपराध है। अपराध में कम से कम एक साल तक की जेल, जुर्माना अथवा दोनों की सजा हो सकती है।
पीस पार्टी अध्यक्ष पर मुकदमा
पीस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मो. अयूब व निषाद सभा के अध्यक्ष संजय निषाद के खिलाफ निषेधाज्ञा, आदर्श आचार संहिता व प्रधानमंत्री के खिलाफ विवादित टिप्पणी करने के आरोप में फैजाबाद के कोतवाली नगर में रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। वादी मुकदमा उपनिबंधक सदर निर्मल ङ्क्षसह हैं। उन्होंने बताया कि तीन दिन पहले फैजाबाद-इलाहाबाद रोड पर स्थित ब्रह्मबाबा के पास आयोजित रैली में मो. अयूब व संजय निषाद ने भड़काऊ भाषण दिया था। कुशीनगर में रिटर्निंग अफसर/एसडीएम उमेश चंद्र निगम ने भी मो.अय्यूब को कारण बताओ नोटिस जारी की है। नोटिस मिलने के 24 घंटे के अंदर इन्हें रिटर्निंग अफसर के कार्यालय में जवाब देना होगा। आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में फंसे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने यदि जल्द बैनर, पोस्टर नहीं हटवाए तो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 के तहत केस दर्ज करने की कार्यवाही की जाएगी। विधानसभा क्षेत्र खलीलाबाद के विभिन्न स्थानों पर बिजली के खंभे व अन्य में पीस पार्टी का झंडा, बैनर आदि मिला है। जबकि, चार जनवरी को आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो जाने के बाद से फ्लाइंग स्क्वायड (उडऩदस्ता) और मॉडल कोड आफ कंडक्ट (एमसीसी) अर्थात आदर्श आचार संहिता अनुपालन टीम मेहदावल, खलीलाबाद और धनघटा आदि तीन विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न स्थानों से बैनर, पोस्टर आदि हटवाने में लगी हुई हैं