PM Kisan: किसान सम्मान निधि का पैसा लेने के लिए जरूरी हैं ये शर्तें, पूरी न करने पर लौटाने होंगे पैसे

PM Kisan: किसानों के लंबे इंतजार के बाद सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की आठवीं किस्त 14 मई को जारी कर दी है। देश के 9.5 करोड़ किसानों के खातों में 2000 रुपये जमा किए गए हैं। करीब 20,000 करोड़ रुपये सरकार ने किसानों के खातों में डाले हैं। PM Kisan योजना देश के सीमांत और गरीब किसानों को सीधा आर्थिक फायदा पहुंचाती है। लेकिन इस स्कीम का गलत फायदा भी उठाया गया है। कई लोगों ने शिकायतें की हैं कि कुछ अयोग्य किसानों ने भी इस योजना के तहत रकम हासिल की है। जबकि वो इसकी शर्तों को पूरा नहीं करते। इसके बाद सरकार ने इस योजना की शर्तों में बदलाव किया।

क्या हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की नई शर्तें

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का फायदा केवल उन्हीं किसानों को मिलेगा जिनके पास 2 हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि हो। वहीं सरकार ने अब जोत की सीमा खत्म कर दी है। खेती योग्य जमीन जिसके नाम पर है, पीएम किसान सम्‍मान निधि की किस्‍त भी उसी को मिलती है। ITR फाइल करने वाले लोग, वकील, डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट को इस योजना को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। वहीं, संयुक्त परिवार के किसानों को अपने नाम पर रजिस्टर्ड जमीन का ब्यौरा देना होगा। अब परिवार के उसी किसान को योजना का लाभ मिलेगा, जिसके नाम पर खेती की जमीन रजिस्टर्ड है।

पीएम किसान के दायरे से पहले ही बाहर हैं ये लोग

संवैधानिक पदों पर बैठे लोग या पूर्व में इन पदों पर रहे लोगों को इस योजना का लाभ नहीं मिलता है। इसके साथ ही पूर्व और मौजूदा मंत्री/राज्य मंत्री/लोकसभा सदस्य/ राज्य सभा सदस्य/विधानसभा भी इस योजना से बाहर हैं। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के पूर्व या मौजूदा मेयर, डिस्ट्रिक्ट पंचायतों के पूर्व या मौजूदा चेयरपर्सन भी इस स्कीम के पात्र नहीं बन सकते। रिटायर्ड पेंशनर्स जिनकी पेंशन 10,000 रुपये या इससे ज्यादा है, उन्हें भी इस योजना का लाभ नहीं मिलता है।

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