पटना हाईकोर्ट ने 30 मार्च 2019 तक डिप्लोमा इन एजुकेशन नहीं करने वाले शिक्षकों को नौकरी से हटाए जाने पर रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति डॉ. अनिल कुमार उपाध्याय की एकलपीठ ने करीब एक दर्जन याचिकाओं पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया।
कोर्ट को बताया गया कि प्राथमिक निदेशक ने 22 अक्टूबर 2019 को एक पत्र जारी कर सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देश दिया था कि जो शिक्षक 30 मार्च 2019 तक डीएलएड नहीं किये हैं और 12वीं कक्षा के बाद 50 प्रतिशत से कम अंक लाए, उन्हें नौकरी से हटाने की कार्रवाई करें।
आपको बता दें कि उन सभी शिक्षकों, जिन्होंने 12वीं कक्षा पास करने के बाद 50% से कम अंक लाए थे , र्देश को कोर्ट में चुनौती दी थी। अब कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए इस आदेश पर रोक लगा दी है.