उ.प्र. राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने इन 60 लाख उपभोक्ताओं के जमा सिक्योरिटी पर ब्याज नहीं दिए जाने का मामला उठाया था। इन उपभोक्ताओं की जमा सिक्योरिटी पर पिछले छह साल से ब्याज नहीं बन रहा था। बिलिंग सिस्टम में इनकी सिक्योरिटी जीरो दर्ज कर दिया गया था।
विद्युत अधिनियम-2003 के तहत सभी विद्युत उपभोक्ताओं को उनकी जमा सिक्योरटी पर एक अप्रैल को बैंक दर पर हर साल ब्याज मिलने का प्राविधान है। इस बाबत उपभोक्ता परिषद ने गुरुवार को यूपीपीसीएल के निदेशक वाणिज्य एके श्रीवास्तव से बात की। जिसमें उन्होंने बताया कि यह मामला निदेशक मंडल में जा रहा है जल्द ही उपभोक्ताओं को राहत दी जाएगी।