हत्या के आरोप में दो सगे भाइयों को उम्र कैद की सजा

बिहार के वैशाली जिला की एक अदालत ने प्रेम प्रसंग को लेकर 20 साल पहले एक व्यक्ति की हत्या के मामले में दो सगे भाइयों को उम्रकैद और 15-15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (षष्ठम) बी. पी. सिंह ने जन्दाहा थाना अंतर्गत अरनियां गांव में 1997 में प्रेम प्रसंग के एक मामले को लेकर विजय कुमार नामक एक व्यक्ति की हत्या के आरोपी दो सगे भाइयों जितेंद्र राय उर्फ लोहिया और उपेंद्र राय को मंगलवार को उम्रकैद और 15-15 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।

अपर लोक अभियोजक बाल लखेंद्र ने बताया कि इन दोनों आरोपियों पर 24 मार्च 1997 को जन्दाहा थाना के अरनियां गांव में एक निजी विद्यालय में शिक्षण का कार्य करने वाले विजय कुमार की होली के दिन गोली मारकर हत्या कर देने का आरोप था। विजय कुमार आरोपियों के घर जाकर उनकी बहन को पढ़ाया करता था। बाद में प्रेम प्रसंग को लेकर दोनों ने विजय की हत्या कर दी थी। इस मामले में विजय के पिता योगी राय ने जन्दाहा थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी।

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