लोक भवन शिकायत मामले में हाईकोर्ट ने लोकायुक्त और यूपी सरकार से तलब किया जबाब

इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने सामाजिक कार्यकर्ता डॉ नूतन ठाकुर द्वारा लोक भवन निर्माण में आर के गोयल, एमडी उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम के खिलाफ की गई शिकायत पर लोकायुक्त द्वारा कार्यवाही नहीं करने के मामले में हाईकोर्ट ने जवाब मांगा है.

जस्टिस श्री नारायण शुक्ला और जस्टिस शिव कुमार सिंह प्रथम की बेंच ने लोकायुक्त और उत्तर प्रदेश सरकार से 2 सप्ताह में जवाब देने को कहा है. मामले की अगली सुनवाई 24 मई तय की है.

नूतन ने लोकायुक्त को दी शिकायत में कहा था कि लोक भवन बिल्डिंग में किए जाने वाले मिर्जापुर यलो सैण्ड स्टोन की आपूर्ति व फिक्सिंग के 6 जून 2015 को विज्ञापित टेंडर प्रक्रिया में भारी अनियमितता हुई है.

ये एक खास फर्म मेसर्स लखनऊ मार्बल इंडस्ट्रीज (मालिक आशुतोष अग्रवाल) को लाभ पहुंचाने के लिए है. उन्होंने कहा था कि टेंडर प्रक्रिया पूर्ण होने के पहले ही आरोपी फर्म ने अपना काफी सारा काम भी कर लिया है.

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