बिहार में सेवानिवृत शिक्षकों के लिए फरमान, कांट्रेक्ट पर नियुक्ति से पहले देना होगा ये शपथपत्र

बिहार के माध्यमिक-उच्च माध्यमिक विद्यालयों में वर्तमान शैक्षिक सत्र से हाईस्कूल विहीन पंचायतों में 9वीं की पढ़ाई आरंभ करने को लेकर शिक्षा विभाग ने शिक्षकों के 32916 पद सृजित किये थे। ज्यादातर स्कूलों में शिक्षकों के रिक्त पद होने की वजह से विभाग ने हाल ही संकल्प जारी कर केन्द्र और राज्य सरकार के स्कूलों से सेवानिवृत्त शिक्षकों को इन स्कूलों में संविदा पर नियोजित करने का निर्णय लिया है।

 विभाग इसके साथ यह भी स्पष्ट कर दिया है कि सेवानिवृत्त शिक्षकों को संविदा पर नियोजित होने के पूर्व शपथ देना होगा। उनसे लिये जाने वाले शपथ पत्र में यह वचनवद्धता दर्ज होनी चाहिए कि वे इस नियोजन को लेकर भविष्य में कोई अन्य दावा नहीं करेंगे। हालांकि, ऐसे शिक्षकों के कार्य असंतोषजनक होने पर एक माह पूर्व सूचना देकर या एक माह का मानदेय देकर उनकी संविदा समाप्त कर दी जाएगी। 

शिक्षा विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक संविदा पर हाईस्कूल व प्लस टू में रिक्त पदों के विरुद्ध सेवानिवृत्त शिक्षकों को रखे जाने को लेकर संकल्प तो जारी कर दिया गया है लेकिन फिलहाल यह तय नहीं है कि इनके नियोजन की कार्रवाई कब आरंभ होगी। अच्छी बात यह है कि सेवानिवृत्त शिक्षकों को संविदा पर रखे जाने के लिए पहली बार राज्य स्तर पर आवेदन लिए जाएंगे। राज्य मुख्यालय से ही विज्ञापन भी जारी होगा। सेवानिवृत्त शिक्षकों को आवेदन में पदस्थापन के लिए इच्छित जिले की जानकारी देनी होगी। मुख्यालय से उनके आवेदन सम्बंधित जिले में भेज दिए जाएंगे। जिले में डीईओ की अध्यक्षता में एक पैनल निर्माण समिति गठित की जाएगी। इसमें डीपीओ स्थापना, डीपीओ सर्वशिक्षा सदस्य जबकि डीपीओ माध्यमिक सदस्य सचिव होंगे।
 
पैनल का निर्माण विषयवार होगा। इसे तैयार करने में आरक्षण नियमों का सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देश के मुताबिक अनुपालन होगा। गौर हो कि संविदा पर रखे जाने वाले सेवानिवृत्त शिक्षकों के लिए माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने 900 रुपए रोजाना जबकि 22500 रुपए एक माह के लिए अधिकतम तय किया है। संविदा पर रखे जाने वाले सेवानिवृत्त शिक्षकों को महंगाई, चिकित्सा, आवास, परिवहन समेत कोई अन्य भत्ता देय नहीं होगा।

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