बिहार में पंचायत आम चुनाव, 2021 को लेकर 25 फरवरी से दो रुपये प्रति पृष्ठ मतदाता सूची उपलब्ध होगी। राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार के निर्देश पर सभी जिलों के जिलाधिकारी कार्यालय एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी कार्यालयों में स्थानीय मतदाता सूची उपलब्ध होगी। आयोग द्वारा निर्धारित शुल्क जमा करने पर कोई भी व्यक्ति मतदाता सूची की प्रमाणित प्रति प्राप्त कर सकेगा।
आयोग ने सभी जिलों के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी को 19 फरवरी को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन करने का निर्देश दिया है। इसके पूर्व 14 फरवरी तक मतदाता सूची में नए नामों को शामिल करने पर आयोग का अनुमोदन लेना होगा। आयोग के अनुसार सभी जिलों में 24 फरवरी तक मतदाता सूची का प्रकाशन कर दिया जाएगा। इसके बाद मतदाता सूची सभी नागरिकों के लिए उपलब्ध होगा।
मतदाता सूची की प्रति अभिलेखागार में सुरक्षित रहेगी
आयोग ने सभी जिलों को निर्देश दिया है कि मतदाता सूची का संरक्षण भी करें। इसके लिए जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा मतदाता सूची की प्रति अभिलेखागार में सुरक्षित रखी जाएगी।
मतदाता सूची को 14 दिनों तक प्रकाशित होगा
आयोग के अनुसार निर्धारित कार्यक्रम के तहत प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र एवं निर्वाचन क्षेत्र एवं क्षेत्रों की तैयार की गयी मतदाता सूची को 14 दिनों तक प्रकाशित किया जाएगा। ग्राम पंचायत प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित मतदाता सूची ग्राम पंचायत कार्यालय, प्रखंड कार्यालय में, ग्राम पंचायत निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित ग्राम पंचायत कार्यालय एवं प्रखंड कार्यालय में एवं पंचायत समिति प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित प्रखंड के कार्यालय में तथा जिला परिषद प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित मतदाता सूची प्रखंड कार्यालय एवं जिला दंडाधिकारी के कार्यालय में प्रकाशित किया जाएगा।