लखनऊ। इन्साफ की अदालत में देर है अंधेर नही यह बात आज हाईकोर्ट के फैसले के बाद साफ़ हो गया ।पूर्व मंत्री  ब्रम्हदत्त द्विवेदी हत्या कांड के आरोपी पूर्व एमएलए विजय सिंह और संजीव माहेश्वरी उर्फ़ जीवा को ट्रायल कोर्ट की उम्र कैद की सजा को हाई कोर्ट ने मुहर लगा दिया।हाईकोर्ट के फैसले के बाद पूर्व विधायक को निचली अदालत में सरेंडर करना पडेंगा।

भाजपा के पूर्व मंत्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी की हत्या के मामले में समाजवादी पार्टी के पूर्व एमएलए विजय सिंह और संजीव माहेश्वरी उर्फ जीवा को ट्रायल कोर्ट द्वारा 14 साल पहले सुनाई गई उम्रकैद की सजा पर हाईकोर्ट ने शुक्रवार को मुहर लगा दी। हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट द्वारा 17 जुलाई 2003 को सुनाई गई सजा को चुनौती देने वाली दोनों की अपीलें खारिज कर दी हैं। जीवा पहले से ही एक मामले में जेल में है, जबकि विजय सिंह को कोर्ट ने पांच जून को निचली अदालत में सरेंडर करने का आदेश दिया है।