पटना हाईकोर्ट में राज्य सरकार ने कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए की जा रही कार्रवाई का पूरा ब्यौरा पेश किया। कोर्ट ने 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों की कोरोना जांच रिपोर्ट राज्य सरकार को पेश करने का निर्देश दिया। मामले पर अगली सुनवाई 15 दिसंबर को होगी।
वहीं मंगलवार को जेपी सेनानी दिनेश कुमार सिंह व अन्य की ओर से दायर लोकहित याचिकाओं पर मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय करोल तथा न्यायमूर्ति एस कुमार की खंडपीठ ने सुनवाई की। सरकार की ओर से कोर्ट को बताया कि राज्य के सभी जिलों में कोरोना महामारी को नियंत्रित करने के लिए लगातार टेस्ट के साथ अन्य प्रभावी कार्यवाही की जा रही है।
आवेदकों की ओर से अधिवक्ता दीनू कुमार ने कोर्ट को बताया कि राज्य के अधिकांश मेडिकल कॉलेजों में सिटी स्कैन और एमआरआई मशीन नहीं है। इस कारण मरीजों को काफी ज्यादा पैसे खर्च कर टेस्ट कराने के लिए सरकारी अस्पताल से बाहर जाना पड़ता हैं। उन्होंने कोर्ट को बताया कि कोरोना टेस्ट में लगभग 40 फीसदी रिपोर्ट सही नहीं होती है।