कोरोना LIVE Updates: पंजाब के शहरों में नाइट कर्फ्यू की अवधि बढ़ी, जानिए नई टाइमिंग

कोरोना LIVE Updates: पंजाब, देश के उन राज्यों में शामिल है जहां कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। यहां राज्य सरकार ने पहले ही नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया है। साथ ही स्कूलों को बंद कर दिया गया है। ताजा खबर है कि पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने गुरुवार को एक अहम बैठक के बाद लुधियाना, जालंधर, पटियाला, मोहाली, अमृतसर, गुरदासपुर, होशियारपुर, कपूरथला और रोपड़ जिलों में नाइट कर्फ्यू की अवधि बढ़ा दी है। अब यहां रात 9 बज से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। अब तक रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू था। पंजाब के इन सभी जिलों में प्रतिदिन 100 से अधिक मामले सामने आ रहे हैं।

देश-दुनिया में कोरोना का कहर एक बार फिर बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटों में भारत में कोरोना के 35,871 नए केस सामने आए हैं। 102 दिन बाद यह सबसे ज्यादा नए केस हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में 172 मरिजों ने दम तोड़ दिया। इस तरह भारत में अब तक कुल 1,14,74,605 केस सामने आए हैं, जबकि मृतकों का आंकड़ा 1,59,216 पहुंच गया है। 2,52,364 मरीजों का इलाज अभी भी देश के विभिन्न अस्पतालों में चल रहा है। वहीं कोरोना के वैश्विक आंकड़ों के अनुसार, बीते 24 घंटे में मौत का आंकड़ा 47% बढ़ गया है जबकि नए संक्रमित मरीजों की संख्या भी 30% बढ़ गई है। इस दौरान सबसे ज्यादा 90 हजार नए केस ब्राजील में सामने आए हैं। फ्रांस, पोलैंड, इटली और जर्मनी समेत कई देशों में कोरोना के मामलों में रिकॉर्ड बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इन देशों में कोरोना की दूसरी लहर का खतरा मंडरा रहा है।

अहमदाबाद में सभी गार्डन, पार्क अगले आदेश तक बंद: इस बीच, गुजरात के अहमदाबाद में बीआरटीएस की बसें बंद कर दी गई हैं। साथ ही यहां के सभी गार्डन और पार्क को भी अगले आदेश तक बंद कर दिया गया है।

होली से पहले उत्तर प्रदेश के इन शहरों में धारा 144, पढ़िए मॉल्स और स्कूलों के लिए जारी गाइडलाइन

देश के विभिन्न राज्यों में कोरोना महामारी के केस एक बार फिर बढ़ने लगे हैं। इसके साथ ही पिछले साल जैसे ही हालत बनने लगे हैं। विभिन्न शहरों में लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू की पाबंदियां लगाई गई हैं। वहीं मार्च के आखिरी में मनाई जाने वाली होली का रंग भी फीका पड़ना तय है। उत्तर प्रदेश के नोएडा और गाजियाबाद में धारा 144 लगा दी गई है। गाजियाबाद में 10 मई, तो नोएडा में 30 अप्रैल तक धारा-144 बढ़ा दी गई है। यानी यहां के लोग होली का त्योहार नहीं मना पाएंगे। पिछले साल भी ऐसा ही हुआ था। स्थानीय प्रशासन की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, उत्तर प्रदेश पुलिस ने आगामी त्यौहारों जैसे होली, शब-ए-बारात, गुड फ्राइडे, नवरात्रि, अम्बेडकर जयंती, राम नवमी, महावीर जयंती, हनुमान जयंती आदि के लिए यह प्रतिबंध लगाया गया है।

गाजियाबाद डीएम की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, मॉल्स और स्कूलों में बिना मास्क के प्रवेश नहीं जाएगा। इसी तरह सिनेमाघर, होटल में भी थर्मल स्कैनिंग के बाद ही प्रवेश की अनुमति होगी। निर्धारित क्षमता से 50 फीसदी लोगों को ही अनुमति होगी। शादी ब्याह या सार्वजनिक आयोजनों में क्षमता से 50 फीसदी लोग ही जुट पाएंगे। किसी भी स्थिति में 200 लोगों के शामिल होने की अनुमति नहीं होगी। दुकानदारों, ब्यूटी पार्लर और सैलून पर काम करने वालों को फेस शील्ड के साथ ही ग्लब्स पहनना जरूरी है। टैक्स बस, ऑटो रिक्शा व अन्य सार्वजनिक परिवहन के वाहनों में चालक व परिचालक बिना मास्क लगाए किसी यात्री को नहीं बैठाएंगे।

उत्तर प्रदेश में अब तक कोरोना के 6,05,655 से अधिक केस सामने आ चुके हैं। यहां अब तक 8,750 लोगों की इस महामारी से मौत हो चुकी है। राज्य में कोरोनवायरस के 1912 सक्रिय मामले हैं, जबकि अब तक 5,94,993 लोग ठीक हो चुके हैं।

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