पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम के खिलाफ आईएनएक्स मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की सुनवाई आज दिल्ली की एक अदालत करेगी। दिल्ली की एक अदालत शुक्रवार को भ्रष्टाचार के इस मामले पर फैसला ले सकती है। राउज़ एवेन्यू जिला अदालत ने पहले इस मामले की सुनवाई कोरोना वायरस के मद्देनजर 9 जुलाई तक के लिए स्थगित करदी थी। दरअसल अदालत उस समय केवल ‘बेहद जरूरी’ मामलों की ही सुनवाई कर रही थी।
सीबीआई ने आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में चिदंबरम को 21 अगस्त 2019 को गिरफ्तार किया था। यह मामला 2007 का है जब आईएनएक्स मीडिया ग्रुप पर विदेशों से 305 करोड़ रुपये प्राप्त करने के लिए विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड द्वारा दी गई मंजूरी में अनियमितता बरतने के आरोप थे। उस पी चिदंबरम ही वित्त मंत्री थी।
केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने 15 मई, 2017 को मामला दर्ज किया था और पूर्व वित्त मंत्री को दो साल बाद 21 अगस्त, 2019 को गिरफ्तार किया गया। पी चिदंबरम को 4, दिसंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई थी जिसके बाद 5 दिसंबर 2019 को वह तिहाड़ जेल से रिहा हुए थे।
चिदंबरम पर आरोप है कि उन्होंने विदेशों से 305 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त करने के लिए आईएनएक्स मीडिया को गैरकानूनी तरीके से एफआईपीबी से मंजूरी दिलाई इसके अलावा चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम को भी इस मामले में साल 2018 में गिरफ्तार कर लिया गया था।
ईडी मे चार्जशीट धारा 70 (कंपनियों द्वारा अपराध) के साथ पठित धारा 3 (मनी लॉन्ड्रिंग) के तहत दायर की थी, जो धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धारा 4 (सजा) के तहत दंडनीय है।