जिला क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक मंगलवार को चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस बैठक में राज्य शासन के निर्देशानुसार मास्क न पहनने वालों के खिलाफ चालानी कार्रवाई शुरू करने के निर्देश दिए गए। वहीं आगामी आदेश तक धरना-प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। सार्वजनिक आयोजन और मेले के लिए पहले से जिन्हें अनुमति दे दी गई है, उन्हें कोविड प्रोटोकॉल के तहत इस तरह का आयोजन करना होगा। वहीं आगामी आदेश तक मंगलवार के बाद से सार्वजनिक आयोजन व मेले के लिए नई अनुमति नहीं दी जाएगी। इस संबंध में जानकारी देते हुए कलेक्टर अविनाश लवानिया ने बताया कि मास्क न पहनने वालों के खिलाफ पर सख्ती की जाएगी और उनसे जुर्माना भी वसूला जाएगा। स्कूलों में हो रही ऑफलाइन परीक्षा को लेकर आज की बैठक में कोई चर्चा नहीं हुई है।
बता दें कि इंदौर, भोपाल सहित महाराष्ट्र के आसपास वाले क्षेत्रों में सैंपलिंग बढ़ाने और लोगों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है। महाराष्ट्र से आने वाले हर व्यक्ति की थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। जिले में अब जगह-जगह नगर निगम का अमला मास्क न पहनने वालों पर चालानी कार्रवाई करेगा। इसके लिए नगर निगम के सभी स्वास्थ्य अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है। मास्क न पहनने वालों पर 100 रुपये तक चालान किया जाएगा।
बैठक में विधायक कृष्णा गौर, रामेश्वर शर्मा, पीसी शर्मा, विष्णु खत्री सहित कलेक्टर अविनाश लवानिया, डीआईजी इरशाद वली, नगर निगम आयुक्त केवीएस चौधरी के अलावा अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।
16 जनवरी से बंद कर दी थी कार्रवाई
इधर, नगर निगम से प्राप्त जानकारी के अनुसार विगत 16 जनवरी से कोरोना टीकाकरण अभियान शुरू होने के बाद शहर में मास्क पर चालानी कार्रवाई करना बंद कर दिया गया था। हालांकि पुलिस कहीं-कहीं चेकिंग प्वाइंट बनाकर कार्रवाई कर रही थी, लेकिन वह भी नाकाफी साबित हो रही थी। अब जगह-जगह चेकिंग प्वाइंट बनाकर मास्क न पहनने वालों के खिलाफ चालानी कार्रवाई होगी।